१. प्रयुक्ति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के तहत अध्यादेश क्र. ६ एवं ७ के प्रावधानानुसार ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रवेश की तिथि -
2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -
महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रो सहित निर्धारित दिनाक तक जमा किया जावे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पर कम से कम ७ दिन पूर्व लगाई जावेगी। बोर्ड वि. वि. अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थति में पूर्व संस्था के सम्बंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें अंकसूची प्राप्त हो जाने पर तथा महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर आवेदन पर नियमानुसार प्रवेश की कार्यवाही की जावे।
2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -
स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर ३१ जुलाई तक प्राचार्य स्वयं. जुलाई तक कुलपति की अनुमति से ………तक प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। मुख्य परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि ,महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के १० दिन तक अथवा वि. वि. /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषितhone की तिथि से १५ दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी।
2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -
पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के २१ दिन तक यदि स्थान रिक्त हो तथा आवेदक गुणानुक्रम में आता हो तो प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु प्रायोगिक विषय की कक्षाओं में ३० नवम्बर के पश्चात्त प्रवेश देने हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा की अनुमति आवश्यक होगी। उक्त सुविधा केवल मुख्य परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन के लिए ही होगी। पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
2.4 स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए -
पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को जो भी रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्ल्लेखित प्रवेश की अंतिम निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओ में ३१ जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा १४ अगस्त तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम होंगे तथा नियमित प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम होने की तिथि से १० दिन तक अथवा वि. वि. द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन ,जो भी पहले हो मान्य होगी।
3. प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश संख्या एवं अध्यापन के विषयों का निर्धारण :-
3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनो तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण /उपभोग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओ के लिए संख्या का निर्धारण करेंगे।
3.2 सम्बद्ध वि. वि. /स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया हैं। प्राचार्य अपने महाविद्यालय में उन्ही निर्धारित विषय /समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या संख्या के अनुसार ही प्रत्येक सूची कक्षा में आवेदको को प्रवेश देंगे।
4. प्रवेश सूची -
प्रवेश सूची चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको की गुणानुक्रमता सूची प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जाएगी। जिसमे प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना भी दी जाएगी।
प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक सळलग्न प्रमाण पत्रो की प्रतियो की मूल प्रमाण पत्रो से मिलान कर प्रमाणित किये जाने के उपरांत एवं जहाँ आवश्यक हो , स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जावेगी। निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश सोच्चि की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओ में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये १००/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात सम्बंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के अनुमोदनोपरांत ही दी जा सकेगी।
आरक्षण
छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
1. अनुसूचित जाति (अ. जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ. ज. जा.) के आवेदको के क्रमश :१५ तथा १८% स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
2. पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए १४% स्थान आरक्षित होंगे।
3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रीओ तथा विकलांग श्रेणी के आवेदको के लिए संयुक्त रूप से ३%स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदको को प्राप्तांको का १०%अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावे।
4. सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानो में से ३०% स्थान महिला छात्राओ के लिए आरक्षित होंगे।
5. आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने वाले के कारन सामान्य श्रेणी ओपन कम्पटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी , परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी ,शेष संवर्ग की शीट भरी जाएगी।
6. आरक्षित स्थान का प्रतिशत १/२ से काम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। १/२ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी
7. प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानो के लिए पर्याप्त छात्र /छात्र उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदको के लिए उपलब्ध रहेंगे।
8. समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमो का पालन किया जाये।
प्रवेश हेतु अनर्हताएं
1. किसी भी महाविद्यालय /विश्विद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर अध्ययन छोड़ देने / अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र /छात्राओ को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा उसे मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही प्रवेश दिया जावेगा।
2. जिनके विरुध्द नयायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और/या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों /अधिकारिओ/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हों / चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ,ऐसे छात्र -छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश नहीं देने के लिए अधिकृत है।
3. महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नस्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र- छात्राओ को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है।
4. विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।
5. पूर्णकालीन शासकीय /अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
6. छात्रों को कक्षा में उपस्थिति के प्रति सचेत किया जाता है कि विश्वविद्यालय के नियमो के अनुसार ७५% उपस्थिति प्रत्येक प्रश्न पत्र के विषय में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है। यदि उपस्थिति न्यून रही तो अभिभावकों को सूचित किया जावेगा। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाती के छात्रों की उपस्थिति यदि न्यून हुई तो छात्रवृत्ति समक्ष कलेक्ट्रेट को सूचना दी जावेगी।